उद्यमी योजना एक सरकारी योजना है (मुख्य रूप से बिहार और यूपी जैसे कुछ अन्य राज्यों में) जो युवाओं और महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करती है।
इस योजना का उद्देश्य युवाओं, महिलाओं और हाशिए पर पड़े समूहों को अपना व्यवसाय शुरू करने, बेरोजगारी को कम करने और स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बिहार में स्व-रोजगार को बढ़ावा देना है।
प्रमुख लाभः
- ₹10 लाख तक की सहायता (₹5 लाख सब्सिडी + ₹5 लाख ब्याज मुक्त ऋण)
- कोई संपार्श्विक की आवश्यकता नहीं है।
- निःशुल्क प्रशिक्षण और उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी)
- महिलाओं, एससी/एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों के लिए विशेष आरक्षण।
- रोजगार सृजन और मार्गदर्शन सहायता।
उद्यमी योजना के लिए पात्रता मानदंड
मानदंड | विवरण |
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आयु सीमा | 21 से 40 वर्ष |
शैक्षणिक योग्यता | न्यूनतम आठवीं पास (या समकक्ष) |
कौशल प्रशिक्षण | मान्यता प्राप्त संस्थान से कौशल प्रशिक्षण / ईडीपी प्रमाणपत्र होना आवश्यक |
निवास | बिहार का स्थायी निवासी (या राज्य-विशेष योजना के लिए संबंधित राज्य का निवासी) |
श्रेणी वरीयता | अनुसूचित जाति/जनजाति, ओबीसी, अल्पसंख्यक और महिला आवेदकों को विशेष प्राथमिकता |
बैंक खाता | आवेदक के नाम से सक्रिय बैंक खाता होना चाहिए |
अन्य शर्तें | पहले से किसी समान सरकारी अनुदान/ऋण योजना का लाभ नहीं लिया होना चाहिए |
आवश्यक दस्तावेज
ऑनलाइन आवेदन करते समय आवेदकों को निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करने होंगेः
- पहचान प्रमाण-आधार कार्ड, पैन कार्ड पता प्रमाण-राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र या उपयोगिता बिल
- आयु और शैक्षिक प्रमाण-जन्म प्रमाण पत्र/स्कूल प्रमाण पत्र (न्यूनतम 8वीं पास)
- जाति प्रमाण पत्र-एससी/एसटी/ओबीसी/अल्पसंख्यक आवेदकों के लिए
- आय प्रमाणपत्र-सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया
- कौशल प्रशिक्षण प्रमाणपत्र-मान्यता प्राप्त संस्थान/ईडीपी कार्यक्रम से
- बैंक खाता विवरण-आईएफएससी कोड के साथ पासबुक की प्रति
- व्यवसाय योजना/परियोजना रिपोर्ट-प्रस्तावित व्यवसाय का स्पष्ट विवरण
- पासपोर्ट-आकार तस्वीरें-सत्यापन के लिए हाल की तस्वीरें
बिहार सरकार के आधिकारिक पोर्टल
यहाँ बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही उद्यमी योजनाओं (Entrepreneurship Schemes) के आधिकारिक पोर्टल दिए गए हैं:
यह मुख्य पोर्टल है जहाँ विभिन्न बिहार उद्यमी योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना और बिहार लघु उद्यमी योजना के अंतर्गत ऑनलाइन पंजीकरण, आवेदन, अपडेट्स और लाभार्थी ट्रैकिंग की सुविधा उपलब्ध है।
Department of Industries, Bihar
यह पोर्टल उद्योग विभाग, बिहार से संबंधित है। इसमें उद्योग योजनाएँ, लाभार्थी सूची और विभागीय सूचनाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं, जो उद्यमिता और छोटे व्यवसायों से जुड़ी होती हैं।
Mukhyamantri Udyami Yojana on MyScheme Portal
यह पोर्टल बिहार सरकार की मुख्यमंत्री उद्यमी योजना और युवाओं की उद्यमिता से जुड़ी योजनाओं की सभी आधिकारिक जानकारी एकत्रित रूप में प्रदान करता है।
Mahila Kalyan Vibhag (Women Welfare Dept)
हालांकि यह उत्तर प्रदेश डोमेन से जुड़ा है, लेकिन इसमें बिहार की महिला उद्यमिता कल्याण योजनाओं की जानकारी भी मिलती है, जिनमें कुछ उद्यमी योजनाएँ भी शामिल हैं।
ये सभी पोर्टल बिहार सरकार की आधिकारिक और विश्वसनीय ऑनलाइन स्रोत हैं, जहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं, पात्रता देख सकते हैं, लाभार्थियों की सूची चेक कर सकते हैं और योजनाओं से जुड़ी ताज़ा अपडेट प्राप्त कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के लिए आवेदन कैसे करें
यह योजना बिहार के युवाओं (21-40 वर्ष की आयु) के लिए एक सुनहरा अवसर है, जो अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने का सपना देखते हैं, लेकिन धन की कमी के कारण पीछे रह जाते हैं।
इस कार्यक्रम के माध्यम से, सरकार आपको अपनी उद्यमशीलता की यात्रा शुरू करने में मदद करने के लिए ₹5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण (और बाद के चरणों में आगे की सहायता) प्रदान करती है। यहां बताया गया है कि आप कैसे आवेदन कर सकते हैंः
चरण 1. अपनी पात्रता की जाँच करें
सुनिश्चित करें कि आप बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करते हैंः
- 21-40 वर्ष की आयु।
- न्यूनतम 8वीं पास शैक्षिक योग्यता।
- अधिमानतः एक कौशल प्रशिक्षण प्रमाणपत्र होना चाहिए (अनिवार्य नहीं, लेकिन फायदेमंद)
- बिहार का निवासी होना चाहिए।
- पहले से ही अन्य सरकारी सब्सिडी योजनाओं के तहत ऋण नहीं लेना चाहिए था।
चरण 2. सभी आवश्यक दस्तावेज इकट्ठा करें
आवेदन शुरू करने से पहले, आधार, पैन, जाति और आय प्रमाण पत्र, बैंक खाते का विवरण, शैक्षिक प्रमाण, और सबसे महत्वपूर्ण रूप से एक परियोजना/व्यवसाय योजना जैसे आवश्यक दस्तावेज एकत्र करें।
सब कुछ तैयार होने से आपका ऑनलाइन आवेदन आसान हो जाएगा।
चरण 3. अपनी व्यावसायिक योजना तैयार करें (परियोजना रिपोर्ट)
यह सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक है।
आपको अपने व्यावसायिक विचार, अपेक्षित निवेश और आप इसे कैसे चलाएंगे, इसका वर्णन करने वाली एक सरल, स्पष्ट परियोजना रिपोर्ट बनाने की आवश्यकता है। सरकारी पोर्टल आपको मार्गदर्शन करने के लिए उदाहरण/टेम्पलेट भी प्रदान करता है।
चरण 4. आधिकारिक पोर्टल पर पंजीकरण करें
- आधिकारिक वेबसाइट udyami.bihar.gov.in पर जाएं।
- “न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन” पर क्लिक करें।
- योजना का चयन करें (मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान)
- अपना आधार नंबर दर्ज करें, ओ. टी. पी. के साथ सत्यापित करें और अपना पंजीकरण पूरा करें।
चरण 5. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें
अपने यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ लॉग इन करें। विवरण दर्ज करेंः
- व्यक्तिगत जानकारी (नाम, जन्म तिथि, संपर्क विवरण)
- शैक्षिक और प्रशिक्षण पृष्ठभूमि।
- व्यावसायिक क्षेत्र और प्रस्तावित परियोजना।
- सभी स्कैन किए गए दस्तावेज़ अपलोड करें (पीडीएफ/जेपीईजी प्रारूप में)
चरण 6. अपना आवेदन जमा करें और ट्रैक करें
जमा करने के बाद, आपको एक पावती मिलेगी। आपका आवेदन सत्यापन और कम्प्यूटरीकृत चयन के माध्यम से जाएगा। यदि आपको चुना जाता है, तो आपको ऋण वितरण प्रक्रिया के लिए सूचित किया जाएगा।
चरण 7. पूर्ण ऋण प्रक्रिया और प्रशिक्षण
एक बार चुने जाने के बादः
- ऋण की पहली किस्त (₹5 लाख तक) बिना ब्याज के जारी की जाएगी।
- आपको उद्यमिता विकास प्रशिक्षण (ईडीपी) में भी नामांकित किया जाएगा।
- पहले चरण के उचित उपयोग और पुनर्भुगतान के बाद, आप अगले चरणों में उच्च ऋण राशि के लिए अर्हता प्राप्त कर सकते हैं।
चयन एवं फंड वितरण प्रक्रिया
आवेदन जमा करने के बाद, सरकार सभी विवरणों और दस्तावेज़ों की जाँच करती है ताकि पात्रता सुनिश्चित की जा सके। जाँच पूरी होने के बाद उम्मीदवारों का चयन कंप्यूटराइज्ड लॉटरी सिस्टम के माध्यम से किया जाता है, जिससे प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी बनती है।
चयनित आवेदकों को पोर्टल, एसएमएस या ईमेल के माध्यम से आधिकारिक पुष्टि भेजी जाती है और स्वीकृत राशि की जानकारी दी जाती है।
पहले चरण में स्वीकृत ऋण राशि, अधिकतम ₹5 लाख तक, सीधे आवेदक के बैंक खाते में जमा की जाती है। यह राशि अनुदान (सब्सिडी) और ब्याज-मुक्त ऋण का मिश्रण होती है, जिसमें किसी भी प्रकार की जमानत की आवश्यकता नहीं होती।
लाभार्थियों को धनराशि के सही उपयोग की पुष्टि करने के लिए पोर्टल पर उपयोग प्रमाणपत्र (Utilization Certificate) अपलोड करना आवश्यक होता है।
सफल पुनर्भुगतान और नियमों के अनुपालन के बाद, लाभार्थी अगले चरणों में अतिरिक्त सहायता के लिए पात्र हो जाते हैं। सरकार निरंतर निगरानी और मार्गदर्शन (Monitoring & Mentorship) भी उपलब्ध कराती है ताकि व्यवसाय लंबे समय तक टिक सके।
नवीनतम घोषणाएँ एवं अंतिम तिथि (2025)
- बिहार सरकार ने 2025 से लघु उद्यमी योजना के तहत 94 लाख गरीब परिवारों को ₹2 लाख की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। यह एकमुश्त अनुदान है, जिसका उद्देश्य स्वरोजगार को बढ़ावा देना और कमजोर वर्गों का आर्थिक उत्थान करना है।
- यह योजना सभी समुदायों (सामान्य, ओबीसी, एससी, एसटी, मुस्लिम) के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को लक्षित करती है और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से पारदर्शी व त्वरित भुगतान सुनिश्चित करती है।
- पहले किस्तों में भुगतान किया जाता था, लेकिन अब पूरी राशि एक साथ दी जा रही है ताकि लाभार्थी तुरंत लाभ उठा सकें।
- वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होने की संभावना है। तब तक आवेदकों को अपने दस्तावेज तैयार रखने की सलाह दी जाती है। आधिकारिक आवेदन पोर्टल है udyami.bihar.gov.in।
- चयन प्रक्रिया में दस्तावेज़ सत्यापन और कंप्यूटरीकृत रैंडमाइजेशन शामिल है ताकि पात्र लाभार्थियों की पहचान की जा सके।
- वित्तीय सहायता के अलावा, लाभार्थियों को अपने व्यवसाय को सफल बनाने के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। वर्तमान आवेदकों के लिए ₹50,000 की पहली किस्त जारी की जा चुकी है, जबकि आगे की किश्तें लंबित हैं।
- पूरी जानकारी, आवेदन लिंक और लाभार्थियों की सूची नियमित रूप से बिहार उद्यमी पोर्टल और अन्य सरकारी साइट्स पर अपडेट की जाती है।
- इससे बिहार की उद्यमी योजना 2025 में राज्य की सबसे बड़ी वित्तीय सहायता और उद्यमिता प्रोत्साहन योजनाओं में से एक बन गई है।
अन्य संबंधित योजनाएँ
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अलावा, कई अन्य सरकारी पहलें भी हैं जो बिहार और पूरे भारत में युवाओं और छोटे व्यवसायों को समर्थन देती हैं। इन योजनाओं के बारे में जानना आपको अतिरिक्त फंडिंग और विकास के अवसर प्रदान कर सकता है।
1. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP): एक केंद्रीय योजना जो विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में सूक्ष्म एवं लघु उद्यम स्थापित करने के लिए ऋण पर सब्सिडी प्रदान करती है।
2. स्टार्टअप इंडिया योजना: एक राष्ट्रीय पहल जो स्टार्टअप्स को टैक्स लाभ, फंडिंग अवसर, मार्गदर्शन और सरल अनुपालन प्रदान करती है।
3. स्टैंड-अप इंडिया योजना: महिलाओं और एससी/एसटी उद्यमियों को हरे-भरे उद्यम (Greenfield Enterprises) शुरू करने के लिए ₹10 लाख से ₹1 करोड़ तक के बैंक ऋण उपलब्ध कराती है।
4. मुद्रा योजना (प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना): सूक्ष्म और छोटे व्यवसायों को बिना जमानत के ₹10 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराती है। इसमें तीन श्रेणियाँ शामिल हैं: शिशु, किशोर और तरुण।
5. राज्य-विशिष्ट एमएसएमई योजनाएँ: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड जैसे राज्य भी बिहार की उद्यमी योजना जैसी युवाओं और छोटे व्यवसायों पर केंद्रित योजनाएँ चलाते हैं।
सहायता और समर्थन कैसे प्राप्त करें
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए आवेदक आधिकारिक पोर्टल udyami.bihar.gov.in और udyamiuser.bihar.gov.in पर जा सकते हैं, जहाँ अपडेट्स, आवेदन की स्थिति और दस्तावेज़ अपलोड की जानकारी उपलब्ध है।
सहायता बिहार सरकार के उद्योग विभाग के माध्यम से भी उपलब्ध है। पोर्टल पर नोडल अधिकारियों के संपर्क विवरण और हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं।
इसके अलावा, आवेदक ऑनलाइन शिकायत निवारण (Grievance Redressal) सेक्शन का उपयोग करके अपनी समस्याओं का समाधान भी कर सकते हैं।