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डॉ. बी.आर. अंबेडकर आवास योजना

ambedkar awas yojana

डॉ. अम्बेडकर आवास योजना एक आवास कल्याण कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति और गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

जिन परिवारों के पास या तो घर नहीं है या जिन्हें अपने मौजूदा कच्चे या जीर्ण-शीर्ण घर की मरम्मत करने की आवश्यकता है।

यह योजना हरियाणा में अंबेडकर आवास नवीकरण योजना (मरम्मत के लिए) और गुजरात में अंबेडकर वासती योजना (नए निर्माण के लिए) जैसे राज्य स्तरीय रूपों के साथ सुरक्षित और सम्मानजनक आवास सुनिश्चित करती है

फायदे

  • नए घर के निर्माण के लिए ₹ 1,20,000 तक
  • घर की मरम्मत/नवीनीकरण के लिए ₹80,000 तक (हरियाणा जैसे राज्यों में)
  • कुछ राज्यों में शौचालय, बिजली और पीने के पानी के लिए अतिरिक्त सहायता दी जाती है।
  • अनुदान सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजा जाता है।
  • गरीब परिवारों के जीवन स्तर, सुरक्षा और गरिमा में सुधार करता है।’

पात्रता मानदंड

मानदंड आवश्यकता
निवास आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी (डोमिसाइल) होना चाहिए
आय / गरीबी की स्थिति परिवार बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) होना चाहिए या परिवार की वार्षिक आय ≤ ₹1,80,000 (परिवार पहचान पत्र के अनुसार)
श्रेणी मुख्य रूप से अनुसूचित जाति (SC) परिवारों के लिए; कुछ मामलों में अन्य बीपीएल परिवार भी शामिल
मकान का स्वामित्व मकान आवेदक के नाम पर होना चाहिए
मकान की आयु मकान कम से कम 10 साल पुराना होना चाहिए
मकान की स्थिति मकान मरम्मत योग्य स्थिति में होना चाहिए (पूरी तरह जर्जर या ढहा हुआ नहीं)
पूर्व लाभ आवेदक को पहले किसी अन्य सरकारी योजना के अंतर्गत मकान मरम्मत/नवीनीकरण की सहायता नहीं मिली होनी चाहिए

जरूरी दस्तावेज़

  • आधार कार्ड (पहचान और पते का प्रमाण)
  • जाति प्रमाण पत्र (एससी आवेदकों के लिए)
  • बीपीएल कार्ड या परिवार पहल पत्र (पीपीपी) वार्षिक आय ₹ 1,80,000 से कम दिखा रहा है
  • घर के स्वामित्व का प्रमाण (रजिस्ट्री, आवंटन पत्र या संपत्ति के कागजात)
  • घर की उम्र का प्रमाण (स्थानीय प्राधिकरण से प्रमाण पत्र/घर दिखाने के लिए सहायक दस्तावेज ≥10 वर्ष पुराना है)
  • घर की हाल की तस्वीरें (नवीनीकरण से पहले)
  • बैंक पासबुक (पहला पृष्ठ) या रद्द किया गया चेक (डीबीटी हस्तांतरण के लिए)
  • राशन कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/कोई भी निवास प्रमाण
  • स्व-घोषणा प्रपत्र (समान योजनाओं के तहत कोई पूर्व लाभ की पुष्टि नहीं) पति या पत्नी का मृत्यु प्रमाण पत्र (यदि विधवा आवेदक है)

आवेदन की प्रक्रिया

ऑनलाइन आवेदन (प्राथमिक विकल्प)

  1. सरल हरियाणा पोर्टल पर जाएँ।
  2. यदि नया उपयोगकर्ता हैं तो पहले रजिस्टर करें।
  3. अपनी आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें।
  4. योजनाओं/सेवाओं में से “डॉ. बी.आर. अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना” खोजें।
  5. ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में सभी आवश्यक विवरण भरें।
  6. आवश्यक दस्तावेजों (आधार, जाति प्रमाण पत्र, बीपीएल/पीपीपी, मकान का प्रमाण, फोटो आदि) की स्कैन कॉपी अपलोड करें।
  7. आवेदन जमा करें और ट्रैकिंग के लिए आवेदन आईडी नोट कर लें।
  8. कभी भी सरल हरियाणा पोर्टल पर लॉगिन कर स्थिति देखें।

ऑफ़लाइन आवेदन (वैकल्पिक विकल्प)

  • आवेदन फॉर्म जिला कल्याण अधिकारी (SC/BC) कार्यालय या नज़दीकी CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) से प्राप्त करें।
  • फॉर्म में सभी विवरण सही से भरें और आवश्यक दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित प्रतियां संलग्न करें।
  • फॉर्म को जिला कल्याण कार्यालय / तहसील कार्यालय / CSC में जमा करें।
  • ट्रैकिंग के लिए रसीद या स्वीकृति संख्या प्राप्त करें।

स्थिति और लाभार्थी सूची की जाँच: अपने राज्य के कल्याण/आवास पोर्टल पर जाएँ → लॉगिन करें → स्थिति देखें या लाभार्थी सूची डाउनलोड करें → अथवा स्थानीय कल्याण कार्यालय में सत्यापित करें।

राज्य-वार प्रकार (State-Wise Variants)

राज्य / योजना कौन पात्र है लाभ राशि उद्देश्य
गुजरात – डॉ. अंबेडकर आवास योजना SC परिवार जिनके पास पक्का मकान नहीं है, आय सीमा के अंदर ₹1,20,000 + शौचालय सहायता (₹12,000 यदि पात्र) नया मकान निर्माण
हरियाणा – डॉ. बी.आर. अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना SC/बीपीएल परिवार, मकान अपने नाम पर, 10+ साल पुराना अधिकतम ₹80,000 पुराने मकान की मरम्मत/नवीनीकरण
झारखंड – बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना बेघर SC/ST, विधवाएँ या जिनके घर नष्ट हो गए किस्तों में अलग-अलग नया मकान निर्माण / प्रतिस्थापन
केंद्रीय – वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना (VAMBAY) शहरी झुग्गी बस्तियों के निवासी (SC/ST, EWS, गरीब) केंद्र और राज्य की साझा फंडिंग नए मकान + सामुदायिक शौचालय

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

क्या यह सहायता ऋण है या सब्सिडी?

यह अनुदान (ग्रांट) है, जिसे चुकाना नहीं होता।

क्या इस पैसे से ज़मीन खरीदी जा सकती है?

नहीं, यह केवल मकान बनाने या मरम्मत करने के लिए है।

क्या विधवाओं/विकलांगों को प्राथमिकता मिलती है?

हाँ, इन्हें अक्सर प्राथमिकता दी जाती है।

पैसा कैसे दिया जाता है?

2–3 किस्तों में, निर्माण की प्रगति के अनुसार।

क्या अस्वीकृत आवेदन दोबारा कर सकते हैं?

हाँ, यदि पात्रता पूरी करते हों और पिछली कमियाँ दूर कर लें।

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