NSAP के अंतर्गत 1995 में शुरू की गई इस योजना के तहत बीपीएल परिवारों को मासिक पेंशन प्रदान की जाती है। इसमें वरिष्ठ नागरिक (60+), विधवाएँ (40–79) और गंभीर विकलांग व्यक्ति शामिल हैं।
पेंशन सीधे DBT के माध्यम से खातों में जमा की जाती है। 80 वर्ष से अधिक आयु वालों को अधिक लाभ मिलता है और कई राज्य अतिरिक्त टॉप-अप भी प्रदान करते हैं।
लाभ:
- बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों को मासिक आर्थिक सहायता।
- 80 वर्ष से अधिक आयु के लाभार्थियों को अधिक पेंशन।
- कुछ राज्य सरकारों द्वारा अतिरिक्त सहायता।
- DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) से समय पर भुगतान।
- आसान आवेदन प्रक्रिया, UMANG ऐप, राज्य पोर्टल या स्थानीय कार्यालयों के माध्यम से।
इंदिरा गांधी पेंशन योजना के लिए पात्रता मानदंड
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन. एस. ए. पी.) के तहत लागू इंदिरा गांधी पेंशन योजना गरीबी रेखा (बी. पी. एल.) से नीचे रहने वाले व्यक्तियों और परिवारों के लिए है।
पात्रता पेंशन के प्रकार के आधार पर भिन्न होती हैः
| योजना | पात्रता | आयु सीमा | अन्य शर्तें |
|---|---|---|---|
| इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS) | बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवार का सदस्य | 60 वर्ष या उससे अधिक | किसी अन्य केंद्रीय/राज्य सरकार की पेंशन नहीं लेनी चाहिए |
| इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS / विधवा पेंशन) | बीपीएल परिवार की विधवा महिला | 40 से 79 वर्ष | विधवा ने पुनर्विवाह नहीं किया होना चाहिए; पति का मृत्यु प्रमाणपत्र आवश्यक |
| इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना (IGNDPS) | बीपीएल परिवार का विकलांग व्यक्ति | 18 से 79 वर्ष | विकलांगता 80% या उससे अधिक होनी चाहिए, सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित |
सभी मामलों में, आवेदकों को प्रदान करने की आवश्यकता हैः
- आधार कार्ड
- आयु का प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, आदि)
- बीपीएल प्रमाणपत्र या एसईसीसी प्रमाण
- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के लिए बैंक खाते का विवरण
इंदिरा गांधी पेंशन योजना हेतु चरण-दर-चरण आवेदन प्रक्रिया
पात्रता, दस्तावेज, ऑनलाइन और ऑफ़लाइन आवेदन और स्थिति ट्रैकिंग को शामिल करते हुए इस सरल चरण-दर-चरण प्रक्रिया के साथ इंदिरा गांधी पेंशन योजना के लिए आवेदन करना सीखें।
चरण 1: पात्रता की जांच करें
सुनिश्चित करें कि आप एक बीपीएल परिवार से संबंधित हैं और योजना की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, वृद्धावस्था पेंशन के लिए 60 वर्ष या उससे अधिक, विधवा पेंशन के लिए 40-79 वर्ष, और विकलांगता पेंशन के लिए 80% या उससे अधिक विकलांगता के साथ 18-79 वर्ष।
चरण 2: दस्तावेज़ इकट्ठा करें
अपना आधार कार्ड, उम्र का प्रमाण, बीपीएल प्रमाण पत्र, बैंक खाते का विवरण और यदि आवश्यक हो, तो पति का मृत्यु प्रमाण पत्र (विधवाओं के लिए) या विकलांगता प्रमाण पत्र (विकलांग व्यक्तियों के लिए) तैयार रखें।
चरण 3: ऑनलाइन आवेदन करें
आप उमंग ऐप का उपयोग करके एनएसएपी पेंशन योजना का चयन करके, ऑनलाइन फॉर्म भरकर और दस्तावेज़ अपलोड करके आवेदन कर सकते हैं। वैकल्पिक रूप से, अपने राज्य के समाज कल्याण पोर्टल पर जाएँ, प्रपत्र भरें और इसे ऑनलाइन जमा करें।
चरण 4: ऑफलाइन आवेदन करें
यदि आप चाहें, तो निकटतम सीएससी (सामान्य सेवा केंद्र) ग्राम पंचायत, या जिला समाज कल्याण कार्यालय में जाएँ।
पेंशन आवेदन पत्र एकत्र करें, इसे भरें, दस्तावेज संलग्न करें और इसे अधिकारी को जमा करें। आपको एक पावती पर्ची या आवेदन संख्या प्राप्त होगी।
चरण 5: सत्यापन
अधिकारी आपके दस्तावेजों और पात्रता की जांच करते हैं। यदि सभी विवरण सही हैं, तो आपका आवेदन स्वीकृत हो जाता है।
चरण 6: पेंशन मंजूरी और भुगतान
एक बार स्वीकृत हो जाने के बाद आपकी पेंशन स्वीकृत हो जाएगी। मासिक राशि सीधे आपके बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से हस्तांतरित की जाती है
चरण 7: आवेदन की स्थिति को ट्रैक करें
अपने संदर्भ संख्या के साथ अपने आवेदन की स्थिति की जांच करने के लिए उमंग ऐप या संबंधित राज्य पोर्टल का उपयोग करें। प्रतिभूतियां प्रस्तुत, सत्यापन के तहत, अनुमोदित, अस्वीकृत या डीबीटी शुरू के रूप में दिखाई दे सकती हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
क्या मुझे यह पेंशन किसी अन्य सरकारी पेंशन के साथ मिल सकती है?
नहीं, आप एक बार में केवल एक ही पेंशन प्राप्त कर सकते हैं।
पेंशन मिलने में कितना समय लगता है?
आम तौर पर अनुमोदन के 30 से 90 दिनों के बीच।
अगर मेरी पेंशन में देरी होती है तो क्या होगा?
उमंग या राज्य पोर्टल पर स्थिति की जांच करें, फिर अपने बैंक या कल्याण कार्यालय से संपर्क करें।
क्या आधार अनिवार्य है?
हां, आपके बैंक खाते से आधार को जोड़ना आम तौर पर आवश्यक है।
क्या मुझे हर साल अपनी पेंशन का नवीनीकरण करने की आवश्यकता है?
हां, कई राज्यों को वार्षिक सत्यापन या जीवन प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।