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निर्माण श्रमिक कल्याण योजना

nirmana shramika

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निर्माण श्रमिक निर्माण श्रमिक होते हैं जो घरों, सड़कों, पुलों और अन्य बुनियादी ढांचे के निर्माण में शामिल होते हैं।

वे असंगठित क्षेत्र से संबंधित हैं और आमतौर पर दैनिक मजदूरी पर काम करते हैं।

उनके अधिकारों की रक्षा के लिए, सरकार उन्हें भवन और अन्य निर्माण श्रमिक (बीओसीडब्ल्यू) अधिनियम, 1996 के तहत पंजीकृत करती है।

निर्माण श्रमिक की प्रमुख विशेषताएं

  • भवन निर्माण या निर्माण से संबंधित कार्य में संलग्न होना चाहिए।
  • आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • योजनाओं तक पहुंचने के लिए संबंधित राज्य भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के साथ पंजीकरण करने की आवश्यकता है।
  • बच्चों के लिए शिक्षा सहायता, स्वास्थ्य सहायता, पेंशन, मातृत्व लाभ, दुर्घटना कवरेज और आवास सहायता जैसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

ओडिशा में निर्माण श्रमिकों के लिए प्रमुख कल्याणकारी योजनाएँ

1. शैक्षिक सहायता: पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति ₹40,000 प्रति वर्ष तक (कक्षा 6 से लेकर पेशेवर पाठ्यक्रमों तक)।

2. मातृत्व लाभ: प्रति बच्चे ₹10,000 (अधिकतम दो बच्चे)।

3. विवाह सहायता: बेटी के विवाह (या महिला श्रमिक के स्वयं के विवाह) हेतु ₹50,000।

4. अंत्येष्टि सहायता: परिवार/नामित व्यक्ति को ₹5,000।

5. मृत्यु लाभ: श्रमिक की मृत्यु पर नामित/कानूनी उत्तराधिकारी को मुआवज़ा (दुर्घटनाजन्य/कार्यस्थल मृत्यु पर अधिक राशि)।

सभी लाभ केवल उन पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को मिलते हैं जिनके पास वैध निर्माण श्रमिक कार्ड (Nirman Shramik Card) है और जो ओडिशा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (OB&OCWWB) में पंजीकृत हैं।

अन्य राज्यों में निर्माण श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ

लाभ ओडिशा महाराष्ट्र केरल केंद्रीय/मॉडल
शिक्षा ₹2,000–₹40,000/वर्ष + लड़कियों को 20% अतिरिक्त पीजी/पेशेवर तक छात्रवृत्ति सामान्य सहायता शिक्षा सहायता सुझाई गई
मेधा पुरस्कार ₹10,000 (कक्षा 10 में 90%+) हाँ सीमित सुझाया गया
मातृत्व ₹10,000/बच्चा (अधिकतम 2) ₹15,000–₹20,000 कल्याण कोष पीएम योजनाओं में शामिल
विवाह ₹50,000 (बेटी/स्वयं) बेटी के विवाह हेतु सहायता उपलब्ध सुझाया गया
मृत्यु लाभ मुआवज़ा अधिक मुआवज़ा हाँ PMJJBY/PMSBY
अंत्येष्टि ₹5,000 हाँ हाँ सुझाया गया
आवास श्रमिक आवास योजना छात्रावास/आराम सुविधाएँ अस्थायी आवास
स्वास्थ्य बुनियादी सहायता गंभीर बीमारी इलाज स्वास्थ्य एवं सुरक्षा PM-JAY, ESI
अन्य निर्माण श्रमिक कार्ड पेंशन, टूल किट कैंटीन, विश्राम गृह कौशल विकास, PM-SYMY

आवश्यक दस्तावेज़

  • छात्र और अभिभावक (निर्माण श्रमिक) का आधार कार्ड
  • छात्र का पासपोर्ट आकार का फोटो
  • पिछली परीक्षा का अंकपत्र/प्रमाणपत्र
  • OB&OCWWB निर्माण श्रमिक आईडी कार्ड
  • श्रमिक के बैंक पासबुक का प्रथम पृष्ठ (IFSC सहित)
  • विद्यालय/कॉलेज आईडी कार्ड अथवा प्रवेश रसीद/पुस्तकालय कार्ड/संस्थान से प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  • विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  • अन्य कोई आवश्यक दस्तावेज़

पात्रता मानदंड

मानदंड विवरण
लाभार्थी OB&OCWWB में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चे/ आश्रित
पंजीकरण अभिभावक कम से कम 1 वर्ष से पंजीकृत और योगदान अद्यतन होना चाहिए
बच्चों की संख्या एक परिवार से अधिकतम 2 बच्चे
कक्षा पात्रता कक्षा 6 से आगे
विशेष नियम कक्षा 6 व 7 → केवल लड़कियाँ; कक्षा 8 से आगे → लड़के और लड़कियाँ दोनों
अतिरिक्त लाभ कक्षा 8 से आगे लड़कियों को 20% अतिरिक्त
उपस्थिति कम से कम 50% वार्षिक उपस्थिति
बैंक खाता अभिभावक के नाम से डीबीटी-सक्षम सक्रिय बैंक खाता

आवेदन प्रक्रिया

  1. ओडिशा राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल पर जाएँ।
  2. नए उपयोगकर्ता → Registration पर क्लिक करें; मौजूदा उपयोगकर्ता → Login पर क्लिक करें।
  3. आधार नंबर दर्ज करें और यूज़र आईडी व पासवर्ड प्राप्त करें (पंजीकृत मोबाइल/ईमेल पर भेजा जाएगा)।
  4. लॉगिन करके व्यक्तिगत, शैक्षिक, पात्रता और बैंक विवरण भरें।
  5. ड्राफ्ट के रूप में सहेजें या अगले चरण पर जाएँ।
  6. पूर्ण फॉर्म का पूर्वावलोकन करें, डाउनलोड करें और प्रिंट निकालें।
  7. जिला श्रम अधिकारी द्वारा e-Shramik पोर्टल पर आवेदन की जाँच होगी।
  8. स्वीकृति के बाद वित्तीय सहायता वितरित होगी और स्थिति छात्रवृत्ति पोर्टल पर अपडेट हो जाएगी।

केंद्रीय सरकार की पहल

  • BOCW अधिनियम, 1996: कानूनी ढाँचा, कल्याण बोर्ड, निर्माण सेस द्वारा वित्तपोषित।
  • मॉडल कल्याण योजना: राज्यों को शिक्षा, स्वास्थ्य, बीमा, मातृत्व, आवास, पेंशन पर मार्गदर्शन।
  • सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ: PM-SYM (पेंशन), PMJJBY (जीवन बीमा), PMSBY (दुर्घटना बीमा), PM-JAY (स्वास्थ्य कवर), APY (पेंशन)।
  • कौशल विकास: PMKVY / स्किल इंडिया के तहत प्रशिक्षण।
  • COVID-19 राहत: निर्माण श्रमिक सेस कोष से नगद व खाद्य सहायता।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

ओडिशा में निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकरण कैसे करें?

जिला श्रम कार्यालय या e-Shramik पोर्टल के माध्यम से आधार, आयु, व्यवसाय और बैंक विवरण जमा करके।

क्या पंजीकरण का नवीनीकरण आवश्यक है?

हाँ, पंजीकरण 1 वर्ष के लिए मान्य होता है और वार्षिक योगदान के साथ नवीनीकृत करना पड़ता है।

क्या ओडिशा से बाहर काम करने वाले श्रमिक लाभ ले सकते हैं?

हाँ, यदि वे ओडिशा बोर्ड में पंजीकृत हैं और योगदान अद्यतन कर रहे हैं।

क्या कल्याणकारी लाभ कर योग्य हैं?

नहीं, छात्रवृत्ति और अन्य सहायता कर-मुक्त हैं।

अगर निर्माण श्रमिक कार्ड खो जाए तो क्या करें?

निकटतम श्रम कार्यालय या e-Shramik पोर्टल पर पहचान प्रमाण (और आवश्यक होने पर FIR) के साथ डुप्लीकेट कार्ड के लिए आवेदन करें।

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