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प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

pradhan mantri matru vandana yojana

यह योजना 2017 में शुरू की गई थी और 2022 में संशोधित रूप में PMMVY 2.0 के रूप में लागू की गई।

इसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है ताकि सुरक्षित मातृत्व, उचित पोषण और मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी सुनिश्चित हो सके।

योजना के तहत महिलाओं को कुल ₹5,000 की राशि तीन किश्तों में दी जाती है। यह किश्तें गर्भावस्था पंजीकरण, प्रसव पूर्व जांच और प्रसव के बाद बच्चे के टीकाकरण से जुड़ी होती हैं।

कुछ राज्यों में जब इसे जननी सुरक्षा योजना (JSY) के साथ जोड़ा जाता है तो लाभार्थियों को ₹6,000 तक की राशि मिल सकती है। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है।

लाभ

  • आर्थिक सहारा: गर्भावस्था और प्रसव के बाद के बुनियादी खर्च पूरे करने में मदद।
  • पोषण में सुधार: महिलाओं को पौष्टिक आहार लेने और आराम करने का अवसर मिलता है।
  • स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच: प्रारंभिक पंजीकरण, नियमित जांच और संस्थागत प्रसव को बढ़ावा।
  • मृत्यु दर में कमी: मातृ और शिशु मृत्यु दर कम करने में योगदान।
  • महिला सशक्तिकरण: मातृत्व अवधि में महिलाओं की स्वास्थ्य ज़रूरतों को मान्यता देकर आर्थिक निर्भरता घटाना।

पात्रता मानदंड

मापदंड विवरण
लाभार्थी गर्भवती महिलाएँ और स्तनपान कराने वाली माताएँ
बच्चे की शर्त – पहला जीवित बच्चा (किसी भी लिंग का) – दूसरा जीवित बच्चा केवल लड़की होने पर
आयु सीमा 19 वर्ष या उससे अधिक
नागरिकता भारत की निवासी होनी चाहिए
रोज़गार प्रकार कामकाजी और गैर-कामकाजी दोनों महिलाएँ (सरकारी कर्मचारियों को छोड़कर)
अपवाद केंद्र/राज्य सरकार या PSU में कार्यरत महिलाएँ जिन्हें पहले से मातृत्व लाभ मिल रहा है

आवश्यक दस्तावेज़

  • आधार कार्ड (अनिवार्य)
  • पहचान पत्र (पैन कार्ड, वोटर आईडी आदि)
  • बैंक खाता विवरण (पासबुक, खाता संख्या, IFSC कोड)
  • गर्भावस्था संबंधी मेडिकल कार्ड/प्रमाण पत्र
  • प्रसव प्रमाण पत्र (बाद की किश्तों के लिए)
  • पता प्रमाण (राशन कार्ड, बिजली बिल आदि)
  • पासपोर्ट आकार के फ़ोटो

पति का आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है, लेकिन कुछ राज्यों में सत्यापन के लिए माँगा जा सकता है।

आवेदन प्रक्रिया

ऑनलाइन (डिजिटल उपयोगकर्ताओं के लिए)

  1. आधिकारिक PMMVY वेबसाइट पर जाएँ और Citizen Login चुनें।
  2. मोबाइल नंबर और बुनियादी विवरण (राज्य, ज़िला, ब्लॉक, गाँव आदि) के साथ पंजीकरण करें।
  3. यूज़र आईडी, पासवर्ड और कैप्चा से लॉगिन करें।
  4. Data Entry → Beneficiary Registration टैब पर जाएँ।
  5. व्यक्तिगत और गर्भावस्था संबंधी विवरण भरें।
  6. बताएं कि आवेदन पहले बच्चे के लिए है या दूसरे (लड़की) बच्चे के लिए।
  7. आवेदन ऑनलाइन जमा करें।

ऑफ़लाइन (ग्रामीण क्षेत्रों में आम)

नज़दीकी आँगनवाड़ी केंद्र (AWC) या सरकारी स्वास्थ्य सुविधा पर जाएँ। आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ फॉर्म जमा करके पंजीकरण और किश्तों का दावा करें।

क्रियान्वयन की चुनौतियाँ

  • ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में जागरूकता की कमी
  • लाभार्थियों को धनराशि मिलने में देरी
  • जटिल दस्तावेज़ीकरण प्रक्रिया
  • ऑनलाइन पंजीकरण के लिए सीमित डिजिटल पहुँच
  • राज्य योजनाओं से ओवरलैप होने के कारण भ्रम
  • कम कवरेज – केवल लगभग एक-तिहाई पात्र महिलाओं को पूरी तरह लाभ मिल पाता है

योजना का प्रभाव

इस योजना ने प्रारंभिक गर्भावस्था पंजीकरण, प्रसव पूर्व देखभाल, संस्थागत प्रसव और माताओं के लिए बेहतर पोषण व आराम को बढ़ावा दिया है।

हालाँकि, भुगतान में देरी और सीमित कवरेज जैसी समस्याएँ अभी भी बनी हुई हैं। जागरूकता और क्रियान्वयन को मज़बूत करने से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य परिणाम और बेहतर हो सकते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

क्या गर्भपात या मृत शिशु के बाद भी योजना का लाभ मिलेगा?

हाँ, पहले जीवित बच्चे के जन्म तक लाभ लिया जा सकता है।

क्या इसे अन्य मातृत्व योजनाओं के साथ जोड़ा जा सकता है?

हाँ, लेकिन केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ दोहराया नहीं जा सकता। राज्य स्तरीय लाभ अलग से मिल सकते हैं।

भुगतान मिलने में कितना समय लगता है?

सामान्यतः 30–60 दिनों में राशि मिलती है, लेकिन देरी भी हो सकती है।

क्या आधार कार्ड अनिवार्य है?

हाँ, लाभार्थी के लिए आधार ज़रूरी है।

आवेदन की स्थिति कैसे जाँची जा सकती है?

आधिकारिक PMMVY वेबसाइट पर या नज़दीकी आँगनवाड़ी/स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर।

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